निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर ने जारी किये निलंबन आदेश
निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने एवं बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर के आदर्श नगर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 6 बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व धारा 13 13 (ग) (ग) की प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर श्यामा राठौड़ ने बताया कि अध्यापिका विभा खांडल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी फारूख खान, अध्यापक लेवल-2 सोनू विश्नोई, वरिष्ठ अध्यापक सोनू गोयल, सोहललाल महावर, वरिष्ठ सहायक मुकेश कुमार मेहरा को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाकर कार्यग्रहण हेतु आदेशित किया गया था। उक्त कार्मिकों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी कर पुनः कार्यग्रहण हेतु आदेशित किया गया था। कार्मिकों द्वारा ना तो निर्वाचन कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई एवं न ही अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्मिकों द्वारा चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में, घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। जिससे निर्वाचन का कार्य बाधित हुआ है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर श्यामा राठौड़ ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना एवं राष्ट्रीय महत्ता के कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एंव अनुशासनहीनता के चलते उक्त 6 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
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खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार
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