राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध के अंतर्गत मंगलवार को होटल पाकीजा, दिल्ली गेट के बाहर फूड लाइसेंस हेतु विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।
सीएमएचओ डॉ. ए. के. पिंगोलिया ने बताया कि खाद्य पदार्थ एवं फल सब्जी विक्रेताओं के अधिक से अधिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी करने के उद्देश्य से शिविर में अनाज, फल-सब्जी, किराना, डेयरी, रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग, हलवाई, फास्ट-फूड, नाश्ता सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे।
सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक वाले व्यावसाइयों का लाइसेंस जारी किया जाएगा। उसकी वार्षिक फीस 2000 रुपए है। उन्हें आधार कार्ड, परिसर का बिजली का बिल या किरायानामा की प्रति साथ में लानी होगी। सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम वाले व्यावसाइयों का फूड रजिस्ट्रेशन जारी होगा। इसकी वार्षिक फीस 100 रुपए है।
उन्हें आधारकार्ड की कॉपी एवं प्रोपराइटर की एक फोटो लानी होगी। खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम के नियमानुसार प्रत्येक खाद्य पदार्थ निर्माता, विक्रेता, ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर आदि सभी को फूड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है बिना फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार किए जाने पर सजा एवम् जुर्माने का प्रावधान है।
शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी एंव केसरीनंदन शर्मा की टीम द्वारा लाइसेंस संबंधी तथा फूड सेफ्टी नियमों की जानकारी दी जाएगी।
इस खबर को AYN Team ने संपादित नहीं किया है, यह खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार प्रकाशित की गई है।
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