(अजमेर) राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध के अंतर्गत सीएमएचओ अजमेर डॉ. ए. के. पिंगोलिया के निर्देशानुसार शुक्रवार 14 जुलाई को खंडेलवाल भवन नगर परिषद रोड ब्यावर में फूड लाइसेंस के लिए प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।
ब्यावर के नोडल अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थ एवं दवा के थोक व खुदरा विक्रेताओं के अधिक से अधिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी करने के उद्देश्य से केमिस्ट एसोसिएशन ब्यावर के सहयोग से कैंप आयोजित किया जा रहा है।
शिविर में मेडिकल स्टोर के साथ-साथ फल, सब्जी, किराना, डेयरी, रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग, हलवाई, फास्ट फूड एवं अन्य सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे।
सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक वाले व्यवसाइयों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसकी वार्षिक फीस 2000 रुपए है। उन्हें आधार कार्ड, परिसर का बिजली का बिल या किरायानामा की प्रति साथ में लानी होगी।
सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम वाले फुटकर विक्रेताओं का फूड रजिस्ट्रेशन जारी होगा। इसकी वार्षिक फीस 100 रुपए है। उन्हें आधारकार्ड की कॉपी एवं प्रोपराइटर की एक फोटो लानी होगी।
शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी एवं केसरीनंदन शर्मा द्वारा लाइसेंस सम्बन्धी एवं फूड सेफ्टी नियमों की जानकारी दी जाएगी
इस खबर को AYN Team ने संपादित नहीं किया है, यह खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार प्रकाशित की गई है।
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