(अजमेर) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं महिला अधिकारिकता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में "बेटी बचाओ बेटी पढाओं" योजनान्तर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर एक प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन सभागार बोर्ड परिसर जयपुर रोड अजमेर पर आयोजित की गयी।
कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ज्योत्स्ना रंगा ने बताया कि महिला अधिकारिकता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में "बेटी बचाओ बेटी पढाओ" योजनान्तर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम के महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर बैठक में उपस्थित जिले के पंजीकृत निजी व सरकारी चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी, चिकित्सक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ व संस्थान प्रतिनिधि को पीसीपीएनडीटी अधिनियम का पूर्णतया पालना करने के निर्देश दिये गये।
प्रशिक्षण/कार्यशाला में जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी ओमप्रकाश टेपण द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट और उसके नवीनतम प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा यह बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा टोल फ्री नम्बर 104/108 व्हाटसअप नम्बर 9799997795 पर भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना दी जा सकती है। उपस्थित प्रतिभागियों की पीसीपीएनडीटी अधिनियम के नियमों की जानकारी विस्तार से दी जाकर सजा के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया तथा मुखबर योजना की जानकारी देते हुए संस्थान पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत अपनाये जाने वाले नियमों की विस्तृत जानकारी दी गयी ।
कार्यशाला में विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं व प्रसव एवं शिशु टीकाकरण के निजी चिकित्सालयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण डाटा को पीसीटीएस पोर्टल पर एन्ट्री बाबत् प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। जिसमें सांख्यिकी अधिकारी शैलचंद व्यास द्वारा पीसीटीएस पोर्टल पर मासिक प्रगति एवं पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं एवं प्रसव की लाईन लिस्ट का गहनता पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
वीबीडी कन्सलटेंट रितु सिंह द्वारा आईएचआईपी पेार्टल पर मौसमी बीमारियों की रिपोर्ट सबमिट करने हेतु दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी गयी एवं एड्स सुपरवाईजर निधि कालरा द्वारा एड्स रोग की जांच करने वाले संस्थानों को रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।
कार्यशाला में अंजली पाटनी सांख्यिकी निरीक्षक, रवि विलियम, राजकुमार मण्डरावलिया व जिले में पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थानों एवं चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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