Tuesday, December 23, 2025

अजमेर : पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर आयोजित हुआ प्रशिक्षण, अधिनियम की दी गई विस्तार से जानकारी



(अजमेर) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में समस्त समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी, सलाहकार समिति सदस्य, जिले में पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थानों के प्रभारी /चिकित्सक/प्रतिनिधि/ मेडिकल कॉलेज के रेडियोडायग्नोसिस एवं गायनोकॉलोजी विभाग के विद्यार्थी जो कि पीजी डिग्री के अन्तिम चरण में अध्ययनरत है एवं अन्य प्रतिनिधियों का गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 

प्रशिक्षण का उदेश्य समुचित प्राधिकारीयों व चिकित्सको व सलाहकार समिति सदस्यो व अन्य प्रतिनिधियों को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की जानकारी देना था ।

संयुक्त निदेषक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन-अजमेर डॉ सम्पतसिंह जोधा ने बताया की उक्त प्रशिक्षण मे समुचित प्राधिकारीयों/चिकित्सकों/प्रतिभागियों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी तथा उपखण्ड अनुसार बालिका लिंगानुपात की जानकारी देते हुए जिले का बालिका लिंगानुपात बताया गया एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाकर मुखबिर योजना व भ्रूण लिंग परीक्षण की षिकायत के लिये विभाग द्वारा जारी किया गया ,व्हाट्स अप  नम्बर 9799997795 की जानकारी भी दी गयी।

अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अजमेर डॉ रामलाल चौधरी ने पंजीकृत एवं संचालित सोनोग्राफी केन्द्रों द्वारा अधिनियम के अनुसार अपनाये जाने वाले नियम व रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक माह में 9, 18 व 27 तारीख को आयोजन पर गर्भवती महिलाओं को मॉ-वाउचर जारी किये जाते है जारी किये जाने वाले वाउचर के साथ चिकित्सक द्वारा लिखी प्रिस्क्रिपषन स्लिप में यूएसजी जांच की अनुषंषा आवश्यक रूप से की जावे तथा स्लिप पर चिकित्सक का नाम व पूर्ण पता एवं आरएमसी नम्बर का इन्द्राज हो तथा पंजीकृत संस्थान जोकि मॉ वाउचर योजना में अधिकृत हो को बताया गया कि मॉ वाउचर लेकर आने वाली गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी जावे ताकि योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके।

ओमप्रकाश  टेपण, जिला कार्यक्रम समन्वयक पीसीपीएनडीटी द्वारा पावर पोईंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 संशोधन व परिपत्रो की जानकारी दी तथा समुचित प्राधिकारीयों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा टोल फ्री नम्बर 104/108 पर अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज करा सकता है। 

कार्यशाला में विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं व प्रसव एवं शिशु टीकाकरण के निजी चिकित्सालयों द्वारा गुण्वत्तापूर्ण डाटा को पीसीटीएस पोर्टल पर एन्ट्री बाबत् प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। जिसमें सांख्यिकी अधिकारी शैलचंद व्यास द्वारा पीसीटीएस पोर्टल पर मासिक प्रगति एवं अंजली पाटनी सांख्यिकी निरीक्षक द्वारा पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं एवं प्रसव की लाईन लिस्ट का गहनता पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

डॉ0 रामस्वरूप किराडिया, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.), अजमेर एवं जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ0 ललित माली, सुखपाल चौधरी डीएनओ, कमल चौहान, रवि विलियम, राजकुमार मण्डरावलिया आदि उपस्थित थे।

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