(जयपुर) राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम— 1970(रेसमा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इससे यहां कार्यरत कार्मिकों के हडताल पर जाने पर प्रतिबंध लग गया है।
गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव अविचल चतुर्वेदी के द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को 10 जून तक के लिये प्रतिषेध किया गया है।
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खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार
प्रकाशित की गई है।
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