(अजमेर) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं महिला अधिकारिकता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनान्तर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन स्वास्थ्य संकुल भवन में किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योत्सना रंगा ने बताया कि महिला अधिकारिकता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनान्तर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य संकुल भवन में किया गया। इसमें जिले में पंजीकृत निजी व सरकारी चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ व संस्थान प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उन्हें पीसीपीएनडीटी अधिनियिम की विस्तृत से जानकारी दी गई। अधिनियम के अन्तर्गत अपनाए जाने वाले नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। पीसीपीएनडीटी अधिनियम का पूर्णतया पालना करने के निर्देश दिये गए।
कार्यशाला प्रशिक्षण में जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी ओमप्रकाश टेपण द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट और उसके नवीनतम प्रावधानों से अवगत कराया गया। यह बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा टोल-फ्री नम्बर 104 या 108 एवं व्हाटसअप नम्बर 9799997795 पर भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना दी जा सकती है। उपस्थित प्रतिभागियों की पीसीपीएनडीटी अधिनियम के नियमों की जानकारी विस्तार से दी जाकर सजा के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। कार्यशाला में विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं एवं प्रसव एवं शिशु टीकाकरण के निजी चिकित्सालयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण डाटा को पीसीटीएस पोर्टल पर एन्ट्री बाबत् प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इसमें सांख्यिकी अधिकारी शैलचंद व्यास द्वारा पीसीटीएस पोर्टल पर मासिक प्रगति एवं सुखपाल चौधरी जिला डाटा नोडल अधिकारी द्वारा पोर्ट पर गर्भवती महिलाओं एवं प्रसव की लाईन लिस्ट का गहनता पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला में डॉ. अमित यादव उप अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, राजकुमार मण्डरावलिया एवं जिले में पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थानों एवं चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इस खबर को AYN Team ने
संपादित नहीं किया है, यह
खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार
प्रकाशित की गई है।
No comments:
Post a Comment