Wednesday, September 20, 2023

पुष्कर : सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने कच्ची बस्ती को पट्टे देने की फिर उठाई मांग



पुष्कर। पुष्कर कच्ची बस्ती में पट्टे देने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया की पुष्कर में कच्ची बस्ती प्रकरण मामले में जांच पात्रता में वैद्य पाएं गए 600 पट्टों का राज्य सरकार अविलंब अनुमोदन करें। तथा भविष्य में स्वीकृति अनुमोदन का अधिकार राज्य सरकार के बजाय स्थानीय स्तर पर गठित एंपावर्ड कमेटी को दिए जाने की मांग

पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र की छः कच्ची बस्तियों के वासिंदो की चिर अपेक्षित भू स्वामित्व के पट्टे दिए जाने की मांग पर राज्य सरकार के आदेश से इन बस्तियों को गजट  नोटिफिकेशन जारी कर डी नोटीफाइड किया जा चुका है तत्पश्चात सभी छह कच्ची बस्तियों को राजकीय भूमि मानते हुवे डी एल सी दर के 10% से राजस्व लेकर  300 वर्ग मीटर तक के पट्टे दिए जाने के आदेश से पालिका ने आवेदन आमंत्रित किए जिसमे लगभग 600 लोगों को पट्टा पात्रता जांच में चयनित माना गया। 

पालिका द्वारा इनमें से प्रथम चरण में चयनित 266 पात्र आवेदन कर्ताओं की पत्रावलियां  स्वायत्त शासन विभाग राज्य सरकार को अनुमोदन के लिये डेढ़ माह पूर्व ही भिजवा दी गई। विभाग ने अनुमोदन किए जाने पूर्व एक पत्र दिनांक 25/08/23 द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पुष्कर को भेजकर सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 16/06/23 ओर दिनांक 04/08/23 का परीक्षण करने का कहां गया ,जिस पर पालिका ने उक्त पत्र का परीक्षण जबाब गत 11/09/23 को विभाग को प्रेषित कर अनुमोदन हेतु भेजी पत्रावलियां का निस्तारण किए जाने का आग्रह किया है। 

राज्य सरकार स्तर पर पट्टा पत्रावलियों के अनुमोदन में आ रही देरी को लेकर सामाजिक कार्यकर्त्ता अरुण पाराशर जिला कलक्टर अजमेर डॉ. भारती दीक्षित एवम जिला ऑब्जर्वर  भंवर सिंह चारण से व्यक्तिश: भेंटकर तथा प्रशासन शहरों के संग राज्य सरकार के सलाहकार पूर्व वरिष्ठ आई ए एस अधिकारी  जी एस संधू तथा निदेशक स्वायत्त शासन विभाग हृदेश कुमार को वाट्स अप पर देरी की जानकारी से अवगत कराते हुए इस  अति चिर प्रतीक्षित प्रकरण पत्रावलियों का 30 सितंबर से पूर्व अनुमोदन करवाएं जाने का आग्रह किया गया क्यों कि 30 सितंबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान की अंतिम तिथि है।

साथ ही पाराशर ने पुष्कर नगर पालिका के द्वारा  कच्ची बस्ती डी नोटीफाइड भू स्वामित्व पट्टा प्रकरणों की स्वीकृति निस्तारण  अधिकार स्थानीय स्तर पर  कार्यरत एंपावर्ड कमेटी को दिए जाने की भी मांग की जिससे स्थानीय स्तर पर ही त्वरित निस्तारण होकर आम जन को राहत मिल सके। जब राज्य सरकार ने 69ए के मामलों में स्थानीय एंपावर्ड कमेटी को दे रखे है तो कच्ची बस्तियों को राजकीय भूमि मानते हुए पट्टा दिए जाने के अधिकार स्थानीय एंपावर्ड कमेटी को क्यों नहीं दिए जा सकते। इस संबंध में जिला कलक्टर ने व जिला ऑब्जर्वर ने पाराशर को जल्दी ही प्रभावी प्रयास कार्यवाही की जाकर राज्य सरकार  से अनुमोदन करवा दिया जाएगा।

Sitaram Gehlot


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