Wednesday, August 02, 2023

राजस्थान में स्‍वीकृत दुकान के अतिरिक्‍त किसी अन्‍य स्‍थान से शराब की अवैध बिक्री पाये जाने पर की जाएगी कार्रवाई

 


राजस्थान के आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विभाग से स्‍वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्‍त यदि किसी अन्‍य जगह पर दुकान संचालित करने की शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि स्‍वीकृत दुकान के अतिरिक्‍त किसी अन्‍य स्‍थान से शराब की अवैध बिक्री पाये जाने पर कार्रवाई करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के गदरखेड़ा में अवैध शराब की दुकान के संचालन की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर दुकान बंद करवा दी गई थी।

इससे पहले आबकारी मंत्री ने विधायक जगदीश चन्द्र के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विभाग से स्‍वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्‍त इनकी अन्‍य जगह ब्रांच संचालित नही है। 

उन्होंने कहा कि  स्‍वीकृत दुकान के अतिरिक्‍त किसी अन्‍य स्‍थान से शराब की अवैध बिक्री पाये जाने पर राजस्‍थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जाती है।

इस खबर को AYN Team ने संपादित नहीं किया है, यह खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार प्रकाशित की गई है।

 

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